Budget 2025: क्या बदल जाएगा देश में 64 साल पुराना आयकर कानून? बजट सत्र में सरकार पेश कर सकती है नया बिल
Budget 2025: सरकार इस बजट सेशन में एक नया आयकर कानून संसद में पेश कर सकती है. यह मौजूदा कानून में संसोधन नहीं होगा, बल्कि एक नया कानून होगा.
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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को देश के सामने अपना 8वां आम बजट पेश करने वाली हैं. सरकार इस आगामी बजट में एक नया आयकर विधेयक (Income Tax Bill) पेश कर सकती है. इस नए बिल का उद्देश्य इनकम टैक्स बिल को पहले से ज्यादा सरल बनाना है. ये नया बिल समझने में ज्यादा आसान हो सकता है और इसमें पन्नों की संख्या करीब 60 फीसदी तक कम हो सकती है. वित्त मंत्री सीतारमण ने जुलाई के बजट में 6 महीने के भीतर करीब 60 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी.
बजट सेशन में पेश हो सकता है नया आयकर कानून
एक सोर्स ने कहा, "नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा. यह मौजूदा कानून में संसोधन नहीं होगा, बल्कि एक नया कानून होगा. वर्तमान में, कानून के मसौदे पर लॉ मिनिस्ट्री विचार कर रहा है और बजट सेशन के दूसरे भाग में इसे संसद में पेश किया जा सकता है."
4 अप्रैल तक चलेगा बजट सेशन
बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक चलेगा. पहला भाग (31 जनवरी-13 फरवरी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा. संसद 10 मार्च को पुनः आरंभ होगी और चार अप्रैल तक चलेगी.
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आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के बाद CBDT ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था. इससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और टैक्सपेयर्स को अधिक कर निश्चितता मिलेगी.
स्टेकहोल्डर्स से मिले 6500 सुझाव
इसके अलावा, अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां स्थापित की गई हैं. चार श्रेणियों - भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी, तथा अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान में जनता से सुझाव और सूचनाएं आमंत्रित की गईं. आयकर विभाग को अधिनियम की समीक्षा के लिए हितधारकों से 6,500 सुझाव प्राप्त हुए हैं.
सूत्रों ने बताया कि प्रावधानों और अध्यायों में उल्लेखनीय कमी की जाएगी तथा अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा. व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेट कर, प्रतिभूति लेनदेन कर जैसे प्रत्यक्ष करों के अलावा उपहार और संपत्ति कर के अधिरोपण से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 में वर्तमान में लगभग 298 धाराएं और 23 अध्याय हैं.
सूत्र ने कहा,"प्रयास यह है कि कर की मात्रा में लगभग 60 प्रतिशत की कटौती की जाए."
सीतारमण ने जुलाई, 2024 के अपने बजट भाषण में कहा था कि समीक्षा का उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है. उन्होंने कहा था कि इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी. इससे मुकदमेबाजी में उलझी मांग में भी कमी आएगी. इसे छह महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है.
02:28 PM IST